लखनऊ :इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विलय करने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने यह आदेश सरकारी अधिवक्ता के अनुरोध पर पारित किया। मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।
यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कृष्णा कुमारी व अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग के गत 16 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्राविधान किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार का यह निर्णय बच्चों को निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करने वाला है। विलय के कारण छोटे-छोटे बच्चों का स्कूल दूर हो जाएगा जिसके चलते उनकी पढ़ाई छूट सकती है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार की यह कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को नजदीक ही विद्यालय उपलब्ध कराए।