यूपी, बस्ती। शहर के लोगों के लिए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए नपा अध्यक्ष नेहा वर्मा व नवागत ईओ अंगद कुमार ने नई व्यवस्था शुरू की है। समय से आवेदन करने वालों को पांच दिन के अंदर उनके ईमेल पर प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए उन्हें बाबू के पटल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। देर में आवेदन करने वालों का प्रमाण पत्र बनने में थोड़ा समय लगेगा। उनका भी ईमेल पर प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा।
अधिशासी अधिकारी ने बताया
अधिशासी अधिकारी अंगद कुमार ने बताया कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृत्यु व जन्म के 21 दिन के अंदर आवेदन करने वाले का निश्शुल्क प्रमाण बनाकर पत्र सप्ताह भीतर उसके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। उसे किसी पटल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। न ही इसके लिए उसे कोई शुल्क देना पड़ेगा। अगर कोई 21 से 30 दिन के भीतर आवेदन करता है तो दो रुपये जुर्माना शुल्क देना होगा।
सीएमओ कार्यालय की रिपोर्ट
उसके बाद उसका प्रमाण पत्र सीएमओ कार्यालय की रिपोर्ट के बाद जारी होगा। 30 दिन से ऊपर व एक साल के अंदर आवेदन करने को पांच रुपये का जुर्माना देना होगा।वर्ष बीत जाने के बाद आवेदन करने पर 10 रुपये जुर्माना लगेगा। इसके बाद प्रमाण पत्र बनने में समय भी लगेगा।
यह है नई व्यवस्था
जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मिलने वाले आवेदन को एक रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। इसमें आवेदन का नाम, दिन, तारीख, वर्ष व समय दर्ज होगा। ईओ सत्यापन के बाद संबंधित कर्मचारी या सुपरवाइजर को टोकन के साथ उस आवेदन को सौंप दे रहे हैं। टोकन पर रिसीविंग तारीख व वर्ष लिखा होता है।इसका उद्देश्य यह है कि जब आवेदक का प्रमाण पत्र एक माह में बनकर नहीं मिलेगा वह इसकी जानकारी करने नगर पालिका आएगा तो ईओ रजिस्टर से टोकन का मिलान करेंगे।
फिर संबंधित कर्मचारी से इसकी जानकारी लेंगे। जिससे प्रमाण पत्र बनाने में क्या समस्या आ रही है या क्यों समय से बना नहीं इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसका निस्तारण भी हो जाएगा, जिससे आवेदक को दोबारा चक्कर नही लगाना पड़ेगा। इस व्यवस्था से नगर पालिका परिषद के अंदर कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रमाण पत्र के नाम पर हो रही कथित वसूली से छुटकारा मिल जाएगा।